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आईटीआर (ITR) क्या होता है ? ITR भरने के फायदे और कैसे फाइल करें

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आज लेख में हम आपको ITR Kya Hota Hai, इसे क्यों भरना चाहिए , आईटीआर भरने के फायदे और न भरने के नुकसान । इसके अलावा ITR फाइल करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स कौन से होते हैं , ITR फ़ाइल करने के बाद उसके स्टेटस को कैसे चेक करते हैं इस तरह की जानकारी के लिए इस को लास्ट तक पढ़ें।

आईटीआर क्या होता है? ITR Kya Hota Hai

आपने कभी न कभी आईटीआर (ITR) या आयकर रिटर्न फ़ाइल करने जैसे शब्द जरूर सुने होंगे है। ITR का मतलब होता है Income Tax Return. यह आईटीआर एक तरह का फॉर्म होता है जिसमें टैक्स देने वाले व्यक्ति या कम्पनी को अपनी सालाना आय और उसमें लगने वाले कर आदि की पूरी जानकारी भरके दिए गए समय के अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई पोर्टल पर सबमिट करना होता है।

यह जरूरी नहीं है की इनकम टैक्स किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ही दिया जाता है , बल्कि करदाता एक फर्म, ट्रस्ट और कंपनी आदि भी हो सकती हैं। आईटीआ फाइनेंशियल ईयर यानि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भरा जाता है। ITR की अंतिम तारीख़ सरकार के द्वारा भी निर्धारित कि जाती है जिस पर कंपनी या व्यक्ति को आईटीआर रिटर्न फ़ाइल करना होता है। इस टैक्स के द्वारा सरकार को जितनी धन राशि प्राप्त होती है वह उसको देश के विकास के कामों में खर्च करती है।

ITR किसे फाइल करना होता है?

सामान्य तौर पर, आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं को income tax returns (ITR) भरने की जरुरत होती है। इनकम टैक्स रिटर्न करने की सीमा इस बात पर निर्भर करती है की व्यक्ति किस क्षेत्राधिकार में रहता है और उसका इनकम का सोर्स क्या है , इनकम सोर्स के अनुसार आईटीआर के प्रकार अलग हो सकते है।

अधिकतर देशो में एक निश्चित सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को आईटीआर भरने की आवश्यकता होती है। आईटीआर भरने की सीमा देश के सरकार द्वारा अलग अलग फैक्टर के आधार पर निर्धारित करती है जैसे की आयु , इनकम लेवल आदि। इसके अलावा, इनकम अर्न करने वाले व्यवसायों और अन्य संस्थाओं को आम तौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

इन लोगों को आईटीआर भरना होता है:

अधिकतर देशो में इनकम प्राप्त करने के व्यक्तियो , संस्थाओ और कंपनियों को ITR भरने की जरुरत होती है जब की आईटीआर भरने के नियम और कानून उस देश की सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते है और आईटीआर भरने से सम्बंधित नियम और कानून प्रत्येक देश के अलग अलग होते है। नीचे आप देख सकते है की किन लोगो को ITR भरना चाहिए

  • जो व्यक्ति किसी कंपनी में कार्यरत है और सैलरी (2.5 लाख से अधिक) प्राप्त करते है उन्हें आम तौर पर आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
  • जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपने व्यवसाय या व्यापार से इनकम अर्जित करते हैं, उन्हें आमतौर पर आईटीआर भरने की आवश्यकता होती है।
  • ऐसे व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट से इनकम अर्जित करते है जैसे की इंट्रेस्ट , डिविडेंट , उन्हें आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • वे लोग जो अपने प्रॉपर्टीज को लीज या किराये पर देकर इनकम अर्जित करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आईटीआर भरने की आवश्यकता हो सकती है।
  • अमीर व्यक्ति जिनके पास महत्वपूर्ण संपत्ति या इनकम के श्रोत है, उन्हें आईटीआर फाइल करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • NRI या विदेशी नागरिक जो किसी देश से इनकम अर्जित करते हैं, उन्हें उस देश में आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
  • यदि किसी भारतीय नागरिक की विदेश में सम्पत्ति या इनकम है तो उसे भी इनकम टैक्स का रिटर्न फ़ाइल करना जरूरी है।
  • किसी व्यक्ति की उम्र 60 से 80 साल के बीच है और उस व्यक्ति की सालाना आय 3 लाख या उससे ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को भी आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

जिन्हे आईटीआर फ़ाइल करने की जरूरत नहीं होती है:

दुनिया के अधिकतर देशो में , इनकम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता होती है यदि उनकी एक निश्चित इनकम है , लेकिन इसके लिए कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होता है इसके सही नियम और कानून उस देश के सरकार और अथॉरिटी डिपार्टमेंट पर निर्भर करते है। यदि आप भारत में रहते है तो आप नीचे बताये गए शर्तो के अनुसार अंदाजा लगा सकते है की आप को आईटीआर फ़ाइल करने की जरूरत है या नहीं।

  • अगर कोई व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है और उसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो उसे कोई आईटीआर फ़ाइल करने की जरूरत नहीं होती है।
  • यदि कोई व्यक्ति 60 साल से 80 साल की उम्र का है और उसकी साल की आय 3 लाख है तो उसे भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है।
  • 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति की सालाना इनकम यदि 5 लाख से कम है तो उसे भी टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • 75 वर्ष से ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय का स्रोत पेंशन या बैंक में जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज है,उन्हें भी आईटीआर के दायरे से बाहर रखा गया है।
  • छात्र और अवयस्क जिनकी कुल आय छूट की सीमा से कम हैऔर इनकम का सोर्स पार्ट टाइम या अन्य सोर्स है तो उन्हें आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।
  • जिन व्यक्तियों की केवल कृषि आय है और कुल आय छूट की सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर बतायी गयी कुछ शर्ते समय के अनुसार बदल सकती है इसलिए इसके सही दिशा निर्देश के लिए आपको Income Tax की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना चाहिए।

ITR फाइल करने के लाभ

उम्मीद करते हैं अभी तक आप यह समझ गये होंगे कि ITR Kya Hota Hai । अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा की आखिर आईटीआर क्यों भरा जाता है यानि की आईटीआर फाइल करने के फायदे क्या हैं? जो व्यक्ति एक निर्धारित सीमा से अधिक इनकम अर्जित करते है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना एक महत्वपूर्ण दायित्व की तरह होना चाहिए है। ITR फाइल करने के कुछ फायदे इस प्रकार हैं

  • आईटीआर आय के प्रमाण की तरह कार्य करता है और इसका उपयोग लोन , क्रेडिट कार्ड या अन्य फाइनेंसियल लाभ को उठाने के लिए एक डॉक्यूमेंट की तरह किया जा सकता है।
  • आईटीआर फाइल करने से आप पूरे साल के दौरान किए गए विभिन्न खर्चों के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे चैरिटी के लिए दान, निवेश और अन्य खर्च इससे आपको इनकम टैक्स में फायदा हो सकता है
  • नियमित रूप से आईटीआर फाइलिंग करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जांच किए जाने की संभावना कम हो जाती है।
  • अगर आप आईटीआर फ़ाइल करते हैं और तो ऐसे में विदेश जाने के लिए आपको Visa मिलने में आसानी होती है।
  • हमेशा समय पर आईटीआर फाइल करते रहने से किसी भी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से लोन आसानी से मिल सकती है क्योकि लोग लेने के लिए कम से कम 3 साल का ITR फाइल होना चाहिए
  • ITR फ़ाइल करने से आप LIC या अन्य किसी कंपनी से जीवन बीमा या अन्य किसी तरह का हाई क्लैम बीमा को आसानी से करवा सकते है।
  • आईटीआर भरने से बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का काम भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डर के बिना आसानी से कर सकते हैं।
  • अगर किसी सैलरी पाने वाले व्यक्ति का कम्पनी या संस्थान से आटोमेटिक कटे जाने वाले TDS या इनकम से अधिक इनकम टैक्स कट जाता है तो ऐसे में ITR फ़ाइल करने से उसको रिफंड मिल जाता है ।

ITR स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें

आयकर रिटर्न (ITR) को भरने के बाद उसके स्टेटस को ऑनलाइन चेक करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें:

ITR स्टेटस को ऑनलाइन कैसे चेक करें
  • इसके बाद होमपेज पर दिए गये “Income Tax Return (ITR) Status” बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर और मोबाइल नम्बर दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा।
  • इन दोनों को भरने के बाद Continue पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको अपने मोबाइल नम्बर पर आये हुए OTP को भरना होगा।
  • OTP डालने के बाद Submit बटन पर क्लिक करते ही आप अपना ITR स्टेटस देख पाएंगे।

ITR फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज

अभी तक आपने जाना की ITR Kya Hota Hai और उम्मीद करते है अभी तक बताई जानकरी अच्छी लगी होगी। वैसे तो आपके आय के स्रोत और आईटीआर के प्रकार के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज की जरूरत हो सकती है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) फ़ाइल करते समय निम्न डाक्यूमेंट्स की जरुरत होती है।

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • बैंक स्टेटमेंट
  • वैलिड ई-मेल आईडी
  • इन्वेस्टमेंट प्रूफ
  • प्रॉपर्टी डिटेल्स
  • फॉर्म 16/16A ( नौकरीपेशा लोगों के लिए)
  • सैलरी स्लिप
  • फॉर्म 26एएस
  • टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ
  • मेडिकल इंश्योरेंस के दस्तावेज़
  • टीडीएस सर्टिफिकेट
  • ब्याज प्रमाणपत्र

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, आईटीआर फाइल करना करना वित्तीय योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है और विभिन्न लाभ प्रदान करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंटको सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है।

इस आर्टिकल में हमने आपको बताया की ITR Kya Hota Hai और आईटीआर फ़ाइल क्यों करना चाहिए ,आईटीआर फाइल करने के फायदे और नुकसान। इस आर्टिकल में बताई गयी जानकारी आपको पसंद आयी होगी किसी तरह के सवाल और फीडबैक के लिए कमेंट करे।

FAQs अक्सर पूछें जाने वाले सवाल

इनकम टैक्स रिटर्न क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न एक तरह का ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है , जिसका उपयोग करके व्यक्ति , कंपनी और संस्थान सरकार को अपनी इनकम और टैक्स लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म के लिए करता है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत किसे है?

आय अर्जित करने वाले किसी भी व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है। ITR फाइल करने के लिए विभिन्न फैक्टर उत्तरदायी होते है जैसे की उम्र , इनकम की सीमा आदि।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन कब है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की अंतिम तारीख़ देश की सरकार और वित्तीय वर्ष पर निर्भर करती है। भारत में ITR फाइल करने की तारीख़ 1 जुलाई होती है जिसे सरकार के दिशा निर्देश अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मुझे किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

यह इस बात पर बीरभर करता है की आप किस तरह का ITR फ़ाइल करना चाहते है। भारत में एक सामान्य व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स फाइल करने के लिए पैन कार्ड , फॉर्म 16 जो कंपनी या सैलरी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है।

मैं अपना आयकर रिटर्न कैसे दाखिल कर सकता हूं?

आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ईमेल , CA , अपने सहयोगी जो ITR फाइल करता हो , सॉफ्टवेयर , या वेबसाइट की मदद से कर सकते है

अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो क्या होगा?

यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करता है तो उसे दंड और ब्याज शुल्क देना पड़ सकता है ,और सरकार बकाया करों को वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

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siya

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