FSSAI Full Form In Hindi – एफएसएसआई का फुल फॉर्म Food Safety and Standards Authority of India है, जिसे हिंदी में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कहा जाता है । केंद्र सरकार ने FSSAI की नीव खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के तहत रखी गयी है और इसका अधिकार प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास है।
भारत सरकार के स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस अधिनियम का संचालन करता है और देश भर में खाद्य पदार्थों से जुड़े विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है ताकि देश की जनता को सेहतमंद खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। हाल ही में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को सेहतमंद और शुद्ध खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से “ईट राइट इंडिया अभियान” (Eat Right India campaign) को सितम्बर 2019 में शुरू किया है।

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FSSAI के मुख्य कार्य
- सभी खाद्य पदार्थों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का ध्यान रखना
- सभी खाद्य पदार्थों का सही और सुरक्षित भण्डारण करना
- राज्यों, जिलों एवं गांवों में आवश्यकता और मांग अनुसार, खुदरा एवं थोक बाज़ारों में खाद्य सामग्री का सही मानकों पर आसान वितरण और बिक्री कराना
- खाद्य सामानों का देश-विदेश भर में आयात निर्यात को नियंत्रण में रखना और नियमों का पूरा ध्यान रखना।
- देश में हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित और शुद्ध सम्पूर्ण आहार की अपेक्षा की आपूर्ति करना
- समय-समय पर बाजार और भण्डारघरों में खाद्य सामग्री आदि की गुणवत्ता की गहन जाँच परख करना।
- जितने भी छोटे बड़े खुदरा एवं थोक राशन के व्यापारी हैं उन्हें आवश्यक लाइसेंस उपलब्ध कराना
- जिन खाद्य व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं है या एक्सपायर हो गया है उन पर कार्यवाही करना।
FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है ?
खाद्य सामग्रियों को किसी भी तरह की मिलावट से बचाने और हर व्यक्ति को अच्छा खान-पान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से FSSAI लाइसेंस की शुरुआत की गयी ताकि सभी व्यापारी जो खाद्य पदार्थ उगाने, बनाने, पैक करने, भंडार करने या बेचने का काम करते हैं उन पर सरकार द्वारा निगरानी रखी जा सके और लापरवाही को रोका जा सके और ऐसा करने वालो को दंड देने का दायित्व भी FSSAI का है।
FSSAI लाइसेंस होना ये प्रमाण है कि व्यापारी जो भी सामान बेच रहा है वो सब शुद्ध है और अच्छी गुणवत्ता का है, जिससे ग्राहकों का भी उत्पाद पर भरोसा बढ़ता है। खाद्य व्यापार में आमदनी के अनुसार आपको 3 अलग अलग FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है :-
- अगर आपका व्यापार की सालाना आमदनी 12 लाख तक है तो आपको FSSAI लाईसेंस के लिये रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसे बेसिक लाइसेंस भी कहते हैं ।
- अगर आपके व्यापार की सालाना आमदनी 12 लाख से 20 करोड तक है तो आपको FSSAI स्टेट लाइसेंस लेना होगा।
- आपके व्यापार की सालाना आमदनी 20 करोड से भी ज़्यादा है तो आपको FSSAI सेन्ट्रल लाइसेंस लेना होगा।
FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
। लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा सकती है। ऑनलाइन लाइसेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको FSSAI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जिसमें पहले होम पेज पर ही आपको रजिस्ट्रेशन apply करने के लिए बॉक्स दिखाई देगा, जिस पर आपको अपना खाद्य व्यवसाय श्रेणी और आपका राज्य मौजूदा लिस्ट में से चुनना होगा और फिर आगे के सभी स्टेप्स को ध्यान से भरना होगा।
आवेदन के लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी जैसे पासपोर्ट फोटो, पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार, बिजली का बिल आदि। फॉर्म के साथ ही इनकी डिजिटल कॉपी लगनी होगी और फॉर्म भरने के बाद आखिर में शुल्क का भुगतान करके आवेदन जमा कर दीजिये। फ़ूड लाइसेंस पेपर बनने में लगभग 2 महीने का समय लग सकता है, और फ़ूड लाइसेंस केवल पांच साल के लिए वैद्य होता है और उसके बाद आपको लाइसेंस दोबारा Renew कराना होगा ।
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अंतिम शब्द
इस आर्टिकल में हमने आपको FSSAI के बारे में संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया जैसे की FSSAI क्या है,FSSAI का फुल फॉर्म क्या है (fssai full form in hindi), FSSAI के कार्य। FSSAI से सम्बंधित लेटेस्ट जानकारी के लिए इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये जहा आपको इसके बारे में विस्तृत नोट्स मिल आएंगे