galat transaction hone par kya kare : डिजिटलाइज़ेशन के ज़माने में ऑनलाइन पेमेंट एक बहुत आम और सरल बात तरीका है। स्मार्ट फ़ोन से आप कहीं भी किस को भी पैसे भेज सकते और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन आपकी ज़रा सी लापरवाही से कई बार लोग गलत आकउंट में पेमेंट हो जाता हैं और फिर आप पछताते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते समय ये गलती किसी से भी हो सकती है। पर जब बात ज़्यादा बड़े अमाउंट की हो तो ये गलती भारी पड़ सकती है। लेकिन अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करते समय डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योकि अब आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं और अपना पेमेंट आसानी से वापस भी पा सकते हैं। लेकिन कैसे तो इस आर्टिकल को नीचे तक पढ़े क्योकि इसमें हमने UPI और बैंक से गलत पेमेंट होने के बाद शिकायत और रिफंड की प्रक्रिया के बारे में बताया है।
कभी कभी जल्दी के चक्कर में किसी से भी गलत पेमेंट हो जाना आज के समय में आम बात हो चुकी है लेकिन galat transaction hone par kya kare ऐसा सवाल सब के मन में आता है। जब बात छोटे अमाउंट की होती है तो हम इग्नोर कर देते है , कुछ नहीं करते लेकिन बड़े ट्रांसक्शन के लिए हमे इसे वापस आने के लिए शिकायत करनी चाहिए। जिसके बारे में हमने नीचे बताया है।
ऐप के कस्टमर सर्विस पर शिकायत दर्ज करें
ज़्यादातर पेमेंट UPI के विभिन्न ऐप जैसे Paytm, GPay, PhonePe, के ज़रिये होती है। यदि आपसे कभी गलती से गलत पेमेंट हो जाता है तो इसके लिए आप जिस भी ऐप से पेमेंट करते है उसी ऐप के कस्टमर केयर सर्विस पर आप अपनी डिटेल्स के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट और डिटेल ज़रूर रख लें ताकि कार्यवाही की प्रक्रिया को सरल और आसानी से किया जा सके।

NPCI पर शिकायत दर्ज कैसे करें
- किसी अन्य अकाउंट पर गलत पेमेंट हो जाने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको NPCI की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

- वेबसाइट पर जाने के बाद टॉप राइट साइड में आपको Get In Touch का ऑप्शन दिखाई देगा।

- Get In Touch ऑप्शन पर क्लिक करते ही UPI Complaint ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- UPI Complaint पर क्लिक करते ही लिंक आपको नए विंडोज पर ले जायेगा जहा पर आपको अनेको ऑप्शन दिखाई देंगे अब आपको Dispute Redressal Mechanism पर क्लिक करना है।

यहाँ आपको अनेको ऑप्शन दिखाई देंगे आपको गलत पेमेंट के लिए Transaction पर क्लिक करते ही शिकायत के लिए फॉर्म खुलकर आएगा जहाँ पर आपको अपने गलत पेमेंट की पूरी जानकारी जैसे ट्रांजेक्शन नेचर, ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक का नाम, अमाउंट, ईमेल आईडी, ट्रांजेक्शन तारीख और आपका मोबाइल नंबर आदि स्क्रीनशॉट के साथ दाल कर सबमिट करना होगा । शिकायत दर्ज होने के बाद NPCI आपकी पेमेंट को रिफंड करने की कार्यवाही शुरू करेंगे। इसे भी पढ़े : UPI क्या है ? यह कैसे कार्य करता है पूरी जानकारी
ये भी जानें
Indian Reserve Bank (RBI ) की गाइडलाइन के अनुसार आप BHIM ऐप और RBI की वेबसाइट से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। BHIM ऐप पर आप उनके टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल कर गलत पेमेंट की पूरी जानकरी दे सकते हैं। जबकि RBI में शिकायत करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गलत पेमेंट की पूरी जानकारी देनी होगी। लेकिन यहाँ से आपको पैसा तभी वापस मिलेगा जब वह व्यक्ति, जिसे पैसा मिला है वह ईमानदारी से आपका पैसा वापस करना चाहे। इसलिए बेहतर है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के साथ ही आप अपने बैंक शाखा से भी संपर्क ज़रूर करें और उन्हें इसकी जानकारी दें।